पिछली अवधि (अगस्त 2017 से जनवरी 2020) के लिए जीएसटी विलम्ब शुल्क के मुद्दे पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में विचार होगा



हाल के दौर में भारत सरकार ने जीएसटीआर 3बी रिटर्न नहीं भरने पर लागू विलम्ब शुल्क से छूट के मुद्दे पर हुए ट्वीट्स को संज्ञान में लिया है। व्यापक स्तर पर रिटर्न पर लागू विलम्ब शुल्क से छूट देने की मांग हो रही है, जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने की तारीख अगस्त, 2017 से भरा जाना था।
गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के बाद बने वर्तमान हालात में 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले लघु उद्यमों को सहायता के लिए वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण पहले ही फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के जीएसटी रिटर्न की तारीख बढ़ाकर जून, 2020 तक करने की घोषणा कर चुकी हैं। इस अवधि के लिए कोई विलम्ब शुल्क नहीं देना होगा।