परिपत्र डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक करेंधारा - 192A - प्रभाव के साथ लागू 1 जून 2015 से
कर्मचारी भविष्य निधि योजना ,1952 के ट्रस्टी , एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को जमा संतुलन देने के समय 10 % डीएस काटेंगे यदि कर्मचारी 5 वर्ष की सर्विस होने से पहले पीएफ निकालेगा लेकिन जहां इस तरह के भुगतान की राशि तीस हजार रुपए ( पचास हजार रुपए प्रभाव के साथ लागू 1 जून 2016 ) से कम है , इस धारा के तहत कोई कटौती नहीं की जाएगी I अगर कर्मचारी अपना पैन नंबर जमा नहीं करायेगा तो टीडीएस अधिकतम सीमांत दर जो की 35.535 % है पर कटेगा I
डाउनलोड करें और पीएफ वापसी पर टीडीएस से बचने के लिए नीचे उल्लेख फॉर्म जमा करवाये
फार्म 15 जी
फार्म 15 एच